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New Excise Policy 2025-26: उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति 2025-26 लागू

wine shop in up

वाराणसी में खुलेंगी 697 शराब की दुकानें

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई आबकारी नीति 2025-26 लागू कर दी है। इसके तहत वाराणसी में 697 शराब की दुकानें और 91 भांग की दुकानें खुलेंगी।

शराब की दुकानों की संख्या हुई कम

इस बार सरकार ने बीयर के लिए अलग से ठेका न देकर कम्पोजिट दुकानें खोलने का फैसला किया है, जिससे शराब की दुकानों की संख्या में कमी आई है।

अंग्रेजी शराब के साथ बिकेगी बीयर

नई नीति के तहत अब अंग्रेजी शराब और बीयर को एक ही दुकान पर बेचा जाएगा। बीयर के लिए अलग से ठेके नहीं होंगे।

लॉटरी के जरिए होगा ठेकों का आवंटन

जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक, शराब और भांग के ठेकों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जा सकता है, और 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, फीस भी डिजिटल मोड में जमा होगी

इस बार आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। फीस भी डिजिटल मोड में जमा करनी होगी। पहले आवेदकों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है।

697 दुकानों का आवंटन किया जाएगा

इस बार 697 शराब की दुकानों का आवंटन होगा, जिसमें 381 देसी शराब की दुकानें, 212 कम्पोजिट दुकानें, 91 भांग की दुकानें और 13 मॉडल शॉप शामिल हैं। इस बार दुकानों की संख्या पिछले साल की तुलना में 144 कम है।

क्षेत्र के आधार पर तय की गई रजिस्ट्रेशन फीस

शराब की दुकानें:

  • नगर निगम क्षेत्र: ₹90,000
  • नगरपालिका क्षेत्र: ₹75,000
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹65,000
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹65,000

मॉडल शॉप:

  • नगर निगम क्षेत्र: ₹1,00,000
  • नगरपालिका क्षेत्र: ₹80,000
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹70,000
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹60,000

भांग की दुकान:

पूरे जिले में ₹25,000 (रिफंडेबल नहीं)

नई नीति के तहत अब दुकानों का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है।

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