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DeepSeek Ban: दिल्ली हाई कोर्ट ने DeepSeek बैन पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

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यूजर्स को इस्तेमाल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता – कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी DeepSeek को भारत में बैन करने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अगर यह प्लेटफॉर्म खतरनाक है, तो उपयोगकर्ताओं को इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में दावा किया गया कि DeepSeek लॉन्च होने के एक महीने के भीतर ही 10 लाख से अधिक संवेदनशील डेटा ऑनलाइन लीक हो गए। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था, लेकिन समय की कमी के चलते सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पाई। अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

DeepSeek पर सुरक्षा चिंताओं को लेकर विवाद

याचिकाकर्ता वकील भावना शर्मा ने आरोप लगाया कि DeepSeek गैरकानूनी संचालन में शामिल है और कई देशों ने इसकी गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। इटली के डेटा संरक्षण प्राधिकरण ने इसे गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने के कारण बैन कर दिया है।

कई देशों ने लगाया प्रतिबंध

DeepSeek की सुरक्षा चिंताओं के चलते ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी उपकरणों पर इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। वहीं, अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, ताइवान, आयरलैंड, बेल्जियम और ग्रीस में डेटा नियामक इस प्लेटफॉर्म की जांच कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि AI किसी भी देश का हो, अगर यह खतरनाक है तो इसे नियंत्रित करने की जरूरत है।

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