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Amanatullah Khan: AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत

Amanatullah-Khan

पुलिस पर हमले के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर

आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित हमले के मामले में बड़ी राहत मिली है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है।

कोर्ट ने दिए ये निर्देश

  • अमानतुल्लाह खान को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
  • पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा।
  • कोर्ट की इजाजत के बिना वह देश नहीं छोड़ सकते।

दिल्ली पुलिस ने जताया था विरोध

दिल्ली पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत का विरोध किया था। इससे पहले, कोर्ट ने उन्हें 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से अस्थायी राहत दी थी। पुलिस का आरोप है कि उनकी संलिप्तता से कानून-व्यवस्था बिगड़ी और पुलिस की कार्रवाई बाधित हुई।

क्या हैं आरोप?

अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के आरोपी शाहबाज खान को हिरासत से भगाने में मदद की।

ओखला में दर्ज हुई थी FIR

इस मामले में 10 फरवरी को ओखला में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि जब क्राइम ब्रांच टीम शाहबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंची, तो अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने लगे, जिसके बाद शाहबाज खान फरार हो गया।

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