1.80 लाख लोगों को राहत, 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 8 मार्च 2025 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में भुगतान योग्य (Compoundable) चालानों का निपटारा होगा।
1.80 लाख चालानों का होगा समाधान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लोक अदालत में 1.80 लाख चालानों का निपटारा किया जाएगा। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से चालान डाउनलोड करके ही अदालत में आएं।

इन कोर्ट परिसरों में होगा निपटारा
लोक अदालत का आयोजन द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट परिसरों में किया जाएगा।
किन चालानों का निपटारा होगा?
- 30 नवंबर 2024 तक लंबित चालान
- मौके पर जारी चालान
- नोटिस ब्रांच द्वारा भेजे गए चालान
किन चालानों का निपटारा नहीं होगा?
- जो चालान रेगुलर, इवनिंग या डिजिटल कोर्ट में भेजे जा चुके हैं
- जिनका भुगतान पहले ही हो चुका है
- जिन्हें कोर्ट ने संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया है
चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- 03 मार्च 2025 से सुबह 10 बजे वेबसाइट पर चालान डाउनलोड करें:
https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadala - अधिकतम 1,80,000 चालानों का ही निपटारा किया जाएगा, इसलिए जल्द करें।
महत्वपूर्ण निर्देश
- प्रिंट आउट साथ लाना अनिवार्य (कोर्ट में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी)
- सही कोर्ट परिसर और समय पर पहुंचे (चालान में उल्लिखित कोर्ट और समय के अनुसार जाएं)
कितने चालानों का निपटारा होगा?
- प्रत्येक लोक अदालत बेंच में 1000 चालानों का निपटारा होगा।
- 180 कोर्ट बेंचों में कुल 1.80 लाख चालानों का निपटारा किया जाएगा।
- निजी वाहन – अधिकतम 07 चालान/नोटिस (05 नोटिस, 02 चालान)
- व्यावसायिक वाहन – अधिकतम 02 चालान/नोटिस
दिल्ली पुलिस की अपील: इस अवसर का लाभ उठाएं
दिल्ली पुलिस ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने चालानों का निपटारा करें और अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बचें। लोक अदालत में सीमित चालानों का निपटारा होगा, इसलिए जल्द से जल्द चालान डाउनलोड कर लें।











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