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Uttarakhand Land Law 2025: उत्तराखंड में आएगा नया भू-कानून, धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी

Pushkar Singh Dhami

बजट सत्र की शुरुआत

उत्तराखंड के बजट सत्र-2025 की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद पहले दिन की सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नए भू-कानून को मंजूरी दे दी गई।

सीएम धामी का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सख्त भू-कानून को मंजूरी दी गई है।

भू-कानून से क्या होंगे फायदे?

  • राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।
  • प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा
  • बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगेगी।

बाहरी लोगों के लिए सख्त प्रावधान

हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर, जिलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।

जनता से लिए गए थे सुझाव

नए भू-कानून को लेकर तहसील स्तर पर आमजन, प्रबुद्धजन एवं विभिन्न संस्थाओं से सुझाव मांगे गए थे। इन सुझावों के आधार पर ही कानून की रूपरेखा तैयार की गई है। भू-कानून के प्रावधानों को सख्त बनाते समय यह ध्यान रखा गया है कि उद्योगों और नए निवेशकों में भय का वातावरण न बने।

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