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 Defamation Case Against Atishi And Sanjay: आतिशी और संजय सिंह को राहत, संदीप दीक्षित की मानहानि याचिका खारिज

atishi marlena singh from aap

कोर्ट फीस न भरने पर हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया। यह याचिका कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दायर की थी, लेकिन कोर्ट फीस जमा न करने के चलते इसे खारिज कर दिया गया। संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी और संजय सिंह पर झूठे आरोप लगाने का दावा किया था। उन्होंने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए कहा था कि इन नेताओं ने उन पर बीजेपी से मिलीभगत और पैसे लेने का झूठा आरोप लगाया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे आरोप

26 दिसंबर 2024 को आतिशी और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदीप दीक्षित पर बीजेपी से ‘करोड़ों रुपए’ लेने का आरोप लगाया था। इस बयान के खिलाफ संदीप दीक्षित ने कोर्ट का रुख किया था। आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने एक्स (Twitter) हैंडल पर शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि ‘कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बीजेपी की मदद कर रही है।’ इस पोस्ट को हटाने के लिए कोर्ट ने कानूनी नोटिस भेजा था।

नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा की जीत

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नई दिल्ली सीट पर जबरदस्त मुकाबला हुआ। इस सीट से बीजेपी के परवेश वर्मा ने जीत दर्ज की, जबकि अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित को हार का सामना करना पड़ा।परवेश वर्मा ने 4,089 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 30,088 वोट मिले, जबकि अरविंद केजरीवाल को 25,999 और संदीप दीक्षित को मात्र 4,568 वोट मिले। यह सीट पहले अरविंद केजरीवाल के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने कब्जा कर लिया।

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