
राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
दरअसल, याचिकाकर्ता कैलाशचंद्र शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती को निरस्त कर दिया था, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी। 8 सितंबर को डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि जिस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती रद्द की गई, वह अप्रमाणिक है, इसलिए पूरे मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए।
अब कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है। चयनित अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर रखा है, ताकि बिना उनकी दलील सुने कोई आदेश पारित न हो सके।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ऋषभ संचेती ने बताया कि डिवीजन बेंच के आदेश को चार मुख्य आधारों पर चुनौती दी गई है। उनका कहना है कि खंडपीठ यह नहीं कह सकती कि एकलपीठ ने अप्रमाणिक रिपोर्ट पर आधारित होकर फैसला सुनाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही राफेल मामले में स्पष्ट कर चुका है कि याचिकाकर्ता को अपने स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।














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