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कफ सिरप विवाद: बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु में बैन, राजस्थान में बड़ी कार्रवाई

कफ सिरप विवाद ने देशभर में हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने 1 अक्टूबर से विवादित ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप की बिक्री और स्टॉकिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी के कांचीपुरम स्थित प्लांट का निरीक्षण किया और सैंपल इकट्ठे कर सरकारी लैब भेज दिए हैं, ताकि उनमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल जैसे हानिकारक रसायन की मौजूदगी की जांच हो सके।

इधर, राजस्थान सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य के ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया है। साथ ही जयपुर की Kaysons Pharma कंपनी की दवाओं के वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले विवादित सिरप बच्चों को देने के आरोप में डॉक्टर पलक कुलवाल और फार्मासिस्ट पप्पू कुमार सोनी को भी निलंबित किया जा चुका है।

केंद्र सरकार ने भी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं न लिखी जाएं। यह पूरा मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाएं न दी जाएं। DGHS की इस गाइडलाइन का उद्देश्य संदिग्ध कफ सिरप से बच्चों की जान बचाना और जोखिम कम करना है।

इसी के तहत राजस्थान सरकार ने शनिवार से पूरे प्रदेश में घर-घर सर्वे अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान में आशा, एएनएम और सीएचओ लोगों को जागरूक करेंगे कि बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को खांसी-जुकाम की दवाएं न दी जाएं। साथ ही यह भी समझाया जाएगा कि दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर कोई दुष्प्रभाव दिखे तो तुरंत कदम उठाएं।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना प्रोटोकॉल दवा लिखने या वितरित करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित यादव ने स्पष्ट किया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमोरफन युक्त दवाएं न दी जाएं।

लोगों को यह भी सलाह दी गई है कि घर में रखी दवाओं का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना न करें। अगर दवा लेने के बाद सांस लेने में कठिनाई, सुस्ती, बेहोशी, उल्टी, दौरे या अन्य दुष्प्रभाव दिखाई दें, तो तुरंत नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर 104/108 और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0141-2225624 पर सूचना दें।

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